KACHEHRI UP

गृह-जलकर मृत्यु उपरांत उत्तराधिकारी के प

Format No: KA/UP126

ब्लाक/नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम/ | PORTRITE PAGE | a4 | margin top-1cm botom-2cm left-2.5cm rig

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G-I

सक्षम-श्रीमान........................................ महोदय,

.........................................................

शपथ पत्र (गृह-जलकर मृत्यु उपरांत उत्तराधिकारी के पक्ष में नामांतरण/म्यूटेशन)

मैं............................................. आयु लगभग......... वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नी.................................................. पता ग्राम/मोहल्ला-........................................................................................ तहसील-....................... जनपद-......................... का/की स्थाई/अस्थाई निवासी/निवासिनी है तथा सशपथ निम्न बयान करता/करती हूँ:-

धारा-1यह कि मकान/दुकान/सम्पत्ति जिसका गाटा/प्लाट/मकान/दुकान संख्या-......................................................... स्थित ग्राम/मोहल्ला-....................................................................... परगना/वार्ड-....................................... तहसील-............................ जनपद-......................... जो मृतक.................................................. पुत्र/पुत्री/पत्नी-.............................................. निवसी-................................................................................. तहसील-........................... जनपद-.............................................  सम्पूर्ण स्वामी/स्वामिनी काबिज दखील थे।

धारा-2यह कि उक्त मकान/दुकान/सम्पत्ति के स्वामी/स्वामिनी की मृत्यु दिनांक-................... को हो गई है।

धारा-3यह कि मृतक के जायज उत्तराधिकारी निम्न है-

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 इसके अतरिक्त अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है।

धारा-4यह कि उपरोक्त मकान/दुकान/सम्पत्ति का शपथी/शपथिनी अपने नाम गृह-जलकर/नामांतरण/म्यूटेशन जरिये  वरासत के आधार पर करवाना चाहता/चाहती  है।

धारा-5यह कि उपरोक्त मकान/दुकान/सम्पत्ति की चौहद्दी-

पूरब-............................................     पश्चिम-.......................................

उत्तर-...........................................  दक्षिण-......................................

लम्बाई-................. फिट, चौड़ाई-......................... फीट कुल क्षेत्रफल.......................... वर्गफीट

उक्त मकान/दुकान/सम्पत्ति के सामने रास्ता-................................. फिट का है।

धारा-6यह कि शपथी/शपथिनी ने पूर्ण जाँच-पड़ताल, पूछताछ तथा उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन के उपरांत यह सुनिश्चित कर लिया है कि उपरोक्त मृतक ने अपने जीवनकाल में उपरोक्त मकान/दुकान/सम्पत्ति को किसी व्यक्ति के पक्ष में न तो रजिस्टर्ड विक्रय विलेख, वसीयतनामा, दानपत्र अथवा अन्य किसी पंजीकृत प्रलेख के माध्यम से हस्तांतरित किया था और न ही किसी अपंजीकृत माध्यम से विक्रय अथवा हस्तांतरण किया था। तथा मृतक की मृत्यु से पूर्व शपथी/शपथिनी एवं मृतक के मध्य किसी प्रकार का वाद-विवाद, मनमुटाव, संपत्ति संबंधी विवाद नहीं था और न ही किसी न्यायालय/प्राधिकरण में कोई प्रकरण लंबित नहीं था।

धारा-7यह कि उक्त मकान/दुकान/सम्पत्ति पर शपथी/शपथिनी वैध कब्जा एवं स्वामित्वाधिकार है और शपथी/शपथिनी उक्त संपत्ति केवास्तविक स्वामी/स्वामिनीहैं, तथा मृतक की मृत्यु के आधार पर शपथी/शपथिनी के नाम गृह-जलकर/नामांतरण/म्यूटेशन किया जाना न्यायोचित है।

धारा-8यह कि उक्त मकान/दुकान/सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार केविवाद, वाद-विवाद, स्थगन आदेश, कुर्की, निषेधाज्ञा, बंधक, अधिभार, कब्जा-विवाद, पारिवारिक विवाद, न्यायालयीन वाद अथवा अन्य कानूनी बाधासे ग्रस्त नहीं है। यदि भविष्य में कोई विवाद प्रकाश में आता है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी शपथी/शपथिनी होगी।

धारा-9यह कि उक्त मकान/दुकान/सम्पत्ति के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति का कोई वैध हक, हिस्सा, दावा, आपत्ति, सह-स्वामित्व, बंटवारा दावा अथवा कब्जेदारी अधिकार नहीं है।

धारा-10यह कि उक्त संपत्ति का समस्त विवरण, क्षेत्रफल, चौहद्दी, रास्ता, लंबाई-चौड़ाई आदि मेरे अभिलेखों एवं दस्तावेजों के अनुसार सही एवं सत्य है। यदि भविष्य में किसी तथ्य में त्रुटि पाई जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी शपथी/शपथिनी होगी।

धारा-11यह कि यदि भविष्य में किसी सक्षम न्यायालय, प्राधिकारी अथवा विभाग द्वारा उक्त संपत्ति के संबंध में कोई विपरीत तथ्य, आपत्ति या विवाद पाया जाता है, तो उसके लिए शपथी/शपथिनी स्वयं उत्तरदायी रहेगा/रहेगी तथा निकाय/विभाग के विरुद्ध कोई दावा प्रस्तुत नहीं करूँगा/करूँगी।

धारा-12यह कि यह शपथ-पत्र शपथी/शपथिनी गृह-जलकर/नामांतरण/म्यूटेशन की कार्यवाही हेतु स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव, प्रलोभन अथवा भय के निष्पादित कर रहा/रही हूँ।

धारा-13यह कि शपथी/शपथिनीने किसी प्रकार का कोई तथ्य छिपाया नहीं है।

ह०/नि०अं०शपथी/शपथिनी

सत्यापन:-

मैं शपथी/शपथिनी सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की धारा 1ता13 मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य हैं, जिसका सत्यापन कचेहरी/तहसील......................................................... में दिनांक-............................. किया गया।

ह०/नि०अं०शपथी/शपथिनी

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