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राशन कार्ड निरस्त यूनिट बहाल प्रार्थना पत्र ऑनलाइन

Format No: KA/UP201 Department / Category: खाद्य एवं रसद विभाग

राशन कार्ड निरस्त यूनिट बहाल प्रार्थना पत्र ऑनलाइन fill, edit, print करें और PDF download कर आवेदन हेतु तैयार करें।

फॉर्मेट विवरण

यह राशन कार्ड विभाग द्वारा निरस्त नाम/यूनिट बहाल हेतु प्रार्थना पत्र format, जिसका format number KA/UP201 है, खाद्य एवं रसद विभाग से संबंधित है।

फॉर्मेट का उद्देश्य

राशन कार्ड विभाग द्वारा निरस्त नाम/यूनिट बहाल हेतु प्रार्थना पत्र उस स्थिति में उपयोग किया जाता है जब खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा किसी सदस्य का नाम या यूनिट राशन कार्ड से निरस्त कर दिया गया हो और उसे पुनः बहाल कराने के लिए आवेदन देना हो। यह प्रार्थना पत्र राशन कार्ड में नाम या यूनिट पुनः जोड़ने की प्रक्रिया में उपयोगी होता है। इसमें आवेदक राशन कार्ड विवरण, सदस्य की जानकारी और बहाली से जुड़े आवश्यक कारण दर्ज कर सकता है।

उपलब्ध सुविधाएँ

इस पेज पर उपलब्ध फॉर्मेट को उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार online fill, edit, print और PDF download कर सकता है। यह सुविधा free use के लिए है और आवेदन, प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, एफिडेविट या अन्य दस्तावेज तैयार करने में मदद करती है। कचेहरी UP पर ऐसे कई उपयोगी format निशुल्क उपलब्ध हैं, जिन्हें कोई भी अपने काम के अनुसार उपयोग कर सकता है।

Format Preview / फॉर्मेट प्रीव्यू

G-J

सेवा में,

श्रीमान......................................... महोदय,

..............................................................

विषय-प्रार्थना पत्र वास्ते विभाग द्वारा राशन कार्ड से निरस्त सदस्य/नाम/यूनिट को पुनः बहाल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थिनी ग्राम/मोहल्ला-....................................................................... तहसील-.......................... जनपद-........................... का/की निवासी है तथा परिवार सहित वर्तमान में निवास कर रहा/रही है, प्रार्थी/प्रार्थिनी के परिवार का राशन कार्ड पूर्व से बना हुआ है, जिसका राशन कार्ड संख्या-...................................... है विभागीय प्रक्रिया के दौरान KYC से अतिरिक्त कारणों से राशन कार्ड में दर्ज............. सदस्यों के नाम स्वतः निरस्त कर दिये गये हैं, जिनका विवरण निम्न है-

क्र.सं.

नाम

पिता/पति का नाम

आधार कार्ड संख्या

मुखिया  से सम्बन्ध

1-

2-

3-

4-

5-

प्रार्थी/प्रार्थिनी उक्त निरस्त सदस्य/सदस्यगण किसी भी सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हैं तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत राशन कार्ड हेतु निर्धारित ग्रामीण/शहरी पात्रता के सभी मानकों के अनुरूप हैं। साथ ही परिवार के मुखिया के पास भी कोई शासकीय/अर्द्धशासकीय नौकरी या नियमित सेवा/आय का स्रोत उपलब्ध नहीं है। परिवार के भरण-पोषण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की सुविधा प्राप्त करने हेतु निरस्त नाम/सदस्य को पुनः राशन कार्ड में बहाल किया जाना अति आवश्यक है। भविष्य में यदि किसी भी प्रकार से उक्त सदस्य/परिवार पात्रता मानकों के विरुद्ध पाया जाता है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रार्थी/प्रार्थिनी की होगी तथा विभाग द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही प्रार्थी/प्रार्थिनी को मान्य एवं स्वीकार होगी।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त सभी निरस्त सदस्यों / यूनिट को पुनः राशन कार्ड में दर्ज (बहाल) करने की कृपा करें।

आपकी महान कृपा होगी।

दिनांक-

प्रार्थी/प्रार्थिनी

नाम-......................................

पिता/पत्नी-.............................

पता-......................................

............................................

मोबाईल नम्बर-.........................

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