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राशन कार्ड निरस्त यूनिट बहाल शपथ पत्र ऑनलाइन

Format No: KA/UP202 Department / Category: खाद्य एवं रसद विभाग

राशन कार्ड निरस्त यूनिट बहाल शपथ पत्र ऑनलाइन fill, edit, print करें और PDF download कर आवेदन हेतु तैयार करें।

फॉर्मेट विवरण

यह राशन कार्ड विभाग द्वारा निरस्त नाम/यूनिट बहाल हेतु शपथ पत्र format, जिसका format number KA/UP202 है, खाद्य एवं रसद विभाग से संबंधित है।

फॉर्मेट का उद्देश्य

राशन कार्ड विभाग द्वारा निरस्त नाम/यूनिट बहाल हेतु शपथ पत्र उस स्थिति में उपयोग किया जाता है जब खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा राशन कार्ड से हटाए गए नाम या यूनिट को पुनः बहाल कराने के लिए लिखित घोषणा देना आवश्यक हो। इस शपथ पत्र में आवेदक अपनी पहचान, राशन कार्ड विवरण, संबंधित सदस्य की जानकारी और दिए गए तथ्यों की सत्यता घोषित करता है। इसे खाद्य एवं रसद विभाग, जनसेवा केंद्र या संबंधित कार्यालय में बहाली आवेदन के साथ लगाया जा सकता है।

उपलब्ध सुविधाएँ

इस पेज पर उपलब्ध फॉर्मेट को उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार online fill, edit, print और PDF download कर सकता है। यह सुविधा free use के लिए है और आवेदन, प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, एफिडेविट या अन्य दस्तावेज तैयार करने में मदद करती है। कचेहरी UP पर ऐसे कई उपयोगी format निशुल्क उपलब्ध हैं, जिन्हें कोई भी अपने काम के अनुसार उपयोग कर सकता है।

Format Preview / फॉर्मेट प्रीव्यू

G-J

सक्षम-श्रीमान........................................ महोदय,

.........................................................

 शपथ पत्र (राशन कार्ड विभाग द्वारा निरस्त नाम/यूनिट बहाल हेतु)

मैं................................. आयु लगभग......... वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नी.................................... पता ग्राम/मोहल्ला-................................................................ तहसील-....................... जनपद-......................... का/की स्थाई/अस्थाई निवासी/निवासिनी है तथा सशपथ निम्न बयान करता/करती हूँ:-

धारा-1यह कि शपथी/शपथिनी ग्राम/मोहल्ला-....................................................................... तहसील-.......................... जनपद-........................... का/की निवासी है तथा परिवार सहित वर्तमान में निवास कर रहा/रही है, शपथी/शपथिनी के परिवार का राशन कार्ड पूर्व से बना हुआ है, जिसका राशन कार्ड संख्या-...................................... है विभागीय प्रक्रिया के दौरान KYC से अतिरिक्त कारणों से राशन कार्ड में दर्ज............. सदस्यों के नाम स्वतः निरस्त कर दिये गये हैं, जिनका विवरण निम्न है-

क्र.सं.

नाम

पिता/पति का नाम

आधार कार्ड संख्या

मुखिया  से सम्बन्ध

1-

2-

3-

4-

5-

शपथी/शपथिनी उक्त निरस्त सदस्य/सदस्यगण किसी भी सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हैं तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत राशन कार्ड हेतु निर्धारित ग्रामीण/शहरी पात्रता के सभी मानकों के अनुरूप हैं। साथ ही परिवार के मुखिया के पास भी कोई शासकीय/अर्द्धशासकीय नौकरी या नियमित सेवा/आय का स्रोत उपलब्ध नहीं है। परिवार के भरण-पोषण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की सुविधा प्राप्त करने हेतु निरस्त नाम/सदस्य को पुनः राशन कार्ड में बहाल किया जाना अति आवश्यक है। भविष्य में यदि किसी भी प्रकार से उक्त सदस्य/परिवार पात्रता मानकों के विरुद्ध पाया जाता है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शपथी/शपथिनी की होगी तथा विभाग द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही शपथी/शपथिनी को मान्य एवं स्वीकार होगी।

धारा-2यह कि शपथी/शपथिनी ने किसी प्रकार का कोई तथ्य छिपाया नहीं है।

ह०/नि०अं०शपथी/शपथिनी

सत्यापन:-

मैं शपथी/शपथिनी सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की धारा 1ता2 मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य हैं, जिसका सत्यापन कचेहरी/तहसील......................................................... में दिनांक-............................. किया गया।

ह०/नि०अं०शपथी/शपथिनी

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