मृत्यु प्रमाण पत्र
DEATH Certificate
अद्यतन: 30 अगस्त 2025

फॉर्म क्या है?
मृत्यु प्रमाण-पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की मौत की तारीख और जगह का सबूत देता है।
इसे गांव या शहर की पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम जैसे सरकारी दफ्तर से बनवाया जाता है।
यह दस्तावेज जरूरी होता है, ताकि मौत के बाद की कानूनी और जरूरी काम पूरे किए जा सकें, जैसे -
जमीन-जायदाद का नाम बदलवाना, बीमा का पैसा लेना, या सरकारी रिकॉर्ड में जानकारी दर्ज कराना।
यह प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए मौत के 21 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होता है।
यह हर परिवार के लिए जरूरी और मददगार होता है।
प्रक्रिया क्या है?
मृत्यु प्रमाण-पत्र उस क्षेत्र (ग्राम, वार्ड, नगर, स्थान) से बनवाया जाता है, जहाँ मृतक व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। इसके लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:
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सही स्थान चुनें
सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि मृतक व्यक्ति की मृत्यु कहाँ पर हुई (आम भाषा में – मृतक व्यक्ति ने आखिरी बार साँस कहाँ ली है)। जिस क्षेत्र (ब्लॉक, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल आदि) में मृत्यु हुई है, वहीं के मृत्यु पंजीयन अधिकारी (Death Registration Officer) से संपर्क करें। -
ऑफिस ऑफलाइन आवेदन या पोर्टल ऑनलाइन आवेदन
संबंधित ब्लॉक, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम कार्यालय में जाकर आवेदन जमा करें। कई जगहों पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट www.crsorgi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
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अ - 21 दिनों के भीतर सूचना:
यदि मृतक की मृत्यु की सूचना 21 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है, तो रजिस्ट्रार बिना किसी शुल्क के मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करेगा। यह प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त होती है। -
ब - 21 से 30 दिनों के बीच सूचना:
यदि मृत्यु की सूचना 21 दिनों के बाद और 30 दिनों के भीतर दी जाती है, तो 2 रुपये का विलंब शुल्क लगेगा। इसके बाद रजिस्ट्रार मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करेगा। -
स - 31 दिन से 1 वर्ष के भीतर सूचना:
यदि मृत्यु की सूचना 31 दिनों के बाद और 1 वर्ष के भीतर दी जाती है, तो 5 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा।
इसके लिए एक शपथ पत्र (हलफनामा) बनवाना अनिवार्य होगा।
जिला पंचायत राज अधिकारी की अनुमति भी लेनी होगी।
यह प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही रजिस्ट्रार मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करेगा। -
द - 1 वर्ष के बाद सूचना:
यदि मृत्यु की सूचना 1 वर्ष से अधिक समय बाद दी जाती है, तो मृत्यु पंजीकरण के लिए:
10 रुपये का विलंब शुल्क लगेगा।
उपजिलाधिकारी (SDM) का लिखित आदेश अनिवार्य होगा।
इन दस्तावेज़ों और प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही रजिस्ट्रार मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
आवश्यक दस्तावेज़
मृत्यु प्रमाण-पत्र (DEATH CERTIFICATE) के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज़
- जन्म सूचना प्रपत्र संख्या-2
(जो नीचे डाउनलोड सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं) - प्रार्थना-पत्र
(जो नीचे डाउनलोड सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं) - शपथ पत्र / हलफनामा
(यदि आवश्यक हो, जो नीचे डाउनलोड सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं) - अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र (प्रपत्र संख्या-10)
(यदि आवश्यक हो, जो नीचे डाउनलोड सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं) -
मृत्यु स्थान प्रमाण जैसे –
- अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु पंजिका प्रमाण पत्र
- घर पर मृत्यु होने की दशा में (प्रधान / सभासद / चेयरमैन / सम्मानित व्यक्ति द्वारा निर्गत मृत्यु विवरण पत्र)
- मृतक के परिवार का परिवार रजिस्टर नकल
- आवेदक का पहचान पत्र
(जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि) - गवाहों के शपथ पत्र
(यदि आवश्यकता हो, जिसमें यह उल्लेख हो कि मृत्यु व्यक्ति का मृत्यु स्थान, मृत्यु तिथि व विवरण सत्य एवं सही है)
विशेष जानकारी
⚠️ सभी जानकारी सत्य और सही भरें, अन्यथा आवेदन अस्वीकार हो सकता है।
🔐 आपका पासवर्ड
⚠️ कृपया कोई भी फॉर्म डाउनलोड करने से पहले यह पासवर्ड कॉपी कर लें।