KACHEHRI OF UTTAR PRADESH

Kachehri of Uttar Pradesh
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फॉर्म जानकारी

सम्मन वास्ते करारदार उमूर तनकीह
Court Summons for Tenant Matters Examination

अद्यतन: 30 अगस्त 2025

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फॉर्म क्या है?

⚖️ समन (Summons)

Court-issued official notice — सूचना जो अदालत द्वारा दिए जाने पर उपस्थिति अनिवार्य बनाती है

समन एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज़ है जिसे न्यायालय जारी करता है ताकि किसी व्यक्ति (वादी/प्रतिवादी/साक्षी) को अदालत में उपस्थित होने का आधिकारिक नोटिस मिल सके। यह न सिर्फ़ सूचना है बल्कि न्यायिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने का साधन भी है।

समन क्यों भेजा जाता है?

  • पक्षों को सूचित करने के लिए: ताकि विपक्षी पक्ष को पता चले कि उसके खिलाफ आवेदन/मुकदमा दायर हुआ है।
  • जवाब देने का अवसर देने के लिए: प्रतिवादी को न्यायालय में आकर अपना पक्ष रखने का मौका मिले।
  • साक्ष्य एवं गवाही के लिए: साक्षियों/दस्तावेज़ धारकों को बुलाने हेतु।
  • न्यायिक प्रक्रिया की वैधता हेतु: सुनवाई पूरी होने तक दोनों पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए।
  • कानूनी अनदेखी रोकने के लिए: अगर समन को अनदेखा किया जाए तो अवमानना/वॉरंट जैसी कार्रवाई हो सकती है।

किसलिए और कब भेजा जाता है?

  1. जब कोई वादी या विभाग अदालत में आवेदन/मुकदमा दाखिल करता है और विपक्षी को सुचित करना आवश्यक होता है।
  2. जब अदालत किसी गवाह की प्रत्यक्ष उपस्थिति चाहती है।
  3. जब दस्तावेज़/प्रमाण पेश करने के लिए किसी व्यक्ति को बुलाना हो।
  4. आपातकालीन स्थितियों में भी—जैसे एक्स-पार्टे आदेश से पहले, अगर पक्ष की अनुपस्थिति पर तत्काल सुनवाई न हो सके।
महत्वपूर्ण (Action): समन मिलने पर समय से अदालत में उपस्थित हों या अपने वकील द्वारा उत्तर दाखिल कराएं। उपस्थिति न देने पर कानूनन परिणाम हो सकते हैं।

प्रक्रिया क्या है?

आवश्यक दस्तावेज़

विशेष जानकारी

⚠️ सभी जानकारी सत्य और सही भरें, अन्यथा आवेदन अस्वीकार हो सकता है।

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